अस्पताल ने ज्यादा पैसे लिए तो होगा पांच गुना दंड, जिल्हाधिकारी को दिए अधिकार
महात्मा फुले योजना अंतर्गत मुफ्त में उपचार नहीं किये तो कारवाही का सामना करना पड़ेगा ऐसा आदेश आरोग्यमंत्री ने दिया है. अगर अस्पताल ज्यादा पैसे चार्ज करते है तो कारवाही के तहत पांच गुना देना पड़ेगा दंड , इसका अधिकार जिल्हाधिकारी को दिया गया.
कोरोना महामारी के चलते महात्मा फुले योजना सबके लिए खुली है. यह योजना कोरोना उपचार के लिए मुफ्त है , जिसमे श्वशन संबधित २० प्रकार कि सेवाये है और ऑक्सीजन लेवल ९४ से कम होने पर सभी मरीजों को १० दिन मुफ्त उपचार की सुविधा उपलब्ध है. योजना का उपचार मुफ्त होते हुए कई अस्पताल मनमानी रक्कम वसूल कर रहे है तो कई अस्पताल मरीज को उपचार अच्छे से नहीं दे रहे है, ऐसी शिकायत आ रही है. अगर कोई अस्पताल उपचार देने से मना करता है तो उस पे गुन्हा दाखल किया जायेगा, अस्पताल को योजना से निकाल दिया जायेगा और पांच गुना दंड किया जायेगा, ऐसी सूचना आरोग्यमंत्री राजेश टोपे ने दी है. अधिक से अधिक अस्पताल इस योजना में समाविष्ट करने के और उनपे निगरानी के आदेश जिल्हाधिकारी को दिए है.