परीक्षा को रोकने के लिए 6 राज्यों नेकी थी याचिका, कहा था की इससे छात्रों को हो सकता है खतरा .
न्यूज़ मेडियेटर्स- सुप्रीम कोर्ट ने NEET-JEE की परीक्षा रद्द करने की मांग करने वाली 6 राज्यों की याचिका को ख़ारिज दिया. इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 17 अगस्त को दिए गए निर्णय बारे में पुनर्विचार करने के लिए कहा गया था.
निर्धारित प्रक्रिया के मुताबिक चेंबर में जजों ने याचिका देख कर तय किया की पुराने आदेश पर विचार करने की जरुरत नहीं है. जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने यह फैसला सुनाया.
इसलिए NEET-JEE की परीक्षा निर्धारित समय पर होगी. JEE की परीक्षा 1 सितम्बर से 6 सितम्बर और NEET की परीक्षा 13 सितम्बर को होगी.
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