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निर्वाचित MLA और MP के आपराधिक मामले सुप्रीम कोर्ट में

निर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ मामलों को तेजी से निपटाने  की मांग के मामले में एमिकस क्यूरिया द्वारा की गई थी। इसके द्वारा चौंकाने वाली जानकारी से पता चला। 

न्यूज़ मेडियेटर्स – आकाश वनकर।

सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए एक मामले में आपराधिक मामलों का सामना करने वाले सिटिंग विधायकों की चौंकाने वाली खबर सामने आयी है कि 22 राज्यों के 2,556 विधायक और सांसद आपराधिक मामलों में आरोपी हैं। यदि इन राज्यों के पूर्व सांसदों और विधायकों को भी शामिल किया जाता है, तो संख्या बढ़कर 4,442 हो जाती है।

वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया द्वारा प्रस्तुत, अश्वनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका एमिकस क्यूरिया, जो संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ आपराधिक मामलों को  तेजी से निपटाने की मांग हैं। हाल के वर्षों में, आपराधिक मामलों में जुड़े उम्मीदवारों और निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ी है और उनसे जुड़े  आपराधिक मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही हैं, राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है।

सुप्रीम कोर्ट को मंगलवार को सूचित किया गया कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ 174 आपराधिक मामलों है जो कारावास की सजा के साथ दंडनीय हैं। लाइवलॉ के अनुसार, चुने गए प्रतिनिधियों के खिलाफ अन्य मामलों में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, धन शोधन रोकथाम अधिनियम 2002, शस्त्र अधिनियम 1959, सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम, 1984 को नुकसान की रोकथाम अधिनियम, भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत मानहानि के तहत अपराध शामिल हैं। आईपीसी की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी के मामले है ।

इसमें बड़ी संख्या में मामले आईपीसी की धारा 188 के उल्लंघन के लिए हैं, लोक सेवक द्वारा प्रस्थापित आदेशों की अवज्ञा या अटकाव करने के लिए है।

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