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गाइड्लाइन फॉर अनलॉक 4 (Unlock 4), जानिये क्या शुरू, क्या बंद ?

सरकार ने कोरोना के चलते मार्च महीने से ही पूरे देश मे लॉकडाउन लगाया था। लॉकडाउन की वजह से देश की आर्थिक गतिविधि रुक गयी थी।

अनलॉक 4 देश भर मे 1 सितंबर से लागू हो जायेगा। लॉकडाउन को लेकर गृह मंत्रालय ने कुछ जरूरी गाइडलाइंस जारी कर दी है। अनलॉक 4 मे दी गयी छूट की वजह से आम नागरिकों को काफी राहत मिलेगी। अब राज्य कन्टेनमेंट झोन के बहार लॉकडाउन अपनी मर्जी से नहीं लगा पाएंगे। सरकार ने कोरोना के चलते मार्च महीने से ही पूरे देश मे लॉकडाउन लगाया था। लॉकडाउन की वजह से देश की आर्थिक गतिविधि रुक गयी थी।

देश मे अनलॉक के तीन चरण पूरे हो गये है, अब अनलॉक 4, जो 1 सितंबर से शुरू होकर 30 सितंबर तक रहेगा।

आइए जानते है अनलॉक 4 के बारे मे:

  1. स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल एण्ड कोचिंग इंस्टिट्यूट 30 सितंबर 2020 तक बंद रहेंगे।
  2. ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जायेगा
  3. केंद्र और राज्यों के 50 फीसदी शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को 21 सितंबर के बाद मे ऑनलाइन शिक्षण और टेली कॉलिंग कार्य के लिए स्कूल मे बुलाया जायेगा।
  4. 9 से लेकर 12 वी तक के छात्र को स्कूल मे विज़िट कर सकते है। पर इसके लिए उसके माता-पिता की सम्मति की आवश्यकता रहेगी। जो 21 सितंबर के बाद लागू रहेगा।
  5. नैशनल स्किल ट्रैनिंग इंस्टिट्यूट, आईटीआई जैसे स्किल और उद्यम से जुड़े संस्थान शुरू हो जाएंगे।
  6. 1 सितंबर से पीएचडी छात्र और पोस्ट ग्रैजूइट छात्र के उच्च शिक्षण संस्थान इंस्टिट्यूट खुल जाएंगे।
  7. मेट्रो रेल 7 सितंबर 2020 से चरणबद्ध तरीके से शुरू हो जाएंगे।
  8. सिनेमा हाल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और इनके जैसी जगह बंद रहेगी। एयर थिएटर 21 सितंबर से शुरू हो जाएंगे।
  9. सामाजिक, धार्मिक, राजकीय, क्रीडा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम मे 100 लोग जमा हो सकते है।
  10. काँटेन्मेंट झोन मे लॉकडाउन 30 सितंबर तक चलेगा।
  11. कंटेन्मेंट झोन के बहार लॉकडाउन नहीं रहेगा। इसके लिए केंद्र की अनुमति लगेगी।
  12. राज्य के भीतर और बहार जाने के लिए कोई पाबंदी नहीं, ई-पास की आवश्यकता नहीं है।
  13. 65 साल के ऊपर के वरिष्ठ नागरिक, गर्भवती महिलाये और 10 साल के नीचे के बच्चे, इन्हे घर मे ही रहना है, सिर्फ जरूरी और मेडिकल के काम से बहार जा सकते है।
  14. सार्वजनिक स्थानों पर, काम की जगह और ट्रांसपोर्ट मे फेस मास्क पहनना जरूरी है।
  15. सार्वजनिक स्थानों पर 6 फुट की सोशल डिस्टनसिंग का पालन करना जरूरी है।
  16. सार्वजनिक जगह पर थूकना कानूनी अपराध है, इसके लिए दंड का प्रावधान है।
  17. वर्क फर्म होम शुरू रहेगा।
  18. संस्थानों की एंट्री और एक्सीट की जगह थर्मल स्कैनिंग, हैन्ड वॉश या सैनिटाइज़र रखना अनिवार्य है।
  19. काम की जगह को सैनिटाइज़ करते रहना आवश्यक है।

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